डोटासरा ने कहा- हर नागरिक को मारपीट की घटना के मामले में एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार है. उन्होंने कहा कि कानून के तहत अपराध किसी थाने के अधिकार क्षेत्र से बाहर होने पर भी जीरो FIR दर्ज की जा सकती है.