एसआईआर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जल भुइयां ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत मिले मतदान के अधिकार से कोई भी प्राधिकरण छेड़छाड़ नहीं कर सकता.