सरकार ने दिव्यांग लोगों के लिए Exempted FASTag के रिन्यूअल नियमों में बदलाव किया है. पहले इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता था, लेकिन अब इसकी वैलिडिटी दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर तय होगी.