सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से जुड़े नियमों को और सख्त कर दिया है. अब पुलिस गिरफ्तारी के वक्त आरोपी को केवल वजह नहीं बताएगा, बल्कि उन्हें लिखित में वजह देनी होगी. दोबारा गिरफ्तारी पर भी नए नियम हैं.