सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के समय अगर खरीदार ने पूरी रकम नहीं दी है, तो भी सेल डीड वैलिड रहेगी, वह अमान्य नहीं होगी बल्कि रकम वसूली के लिए केस करना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है.