सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाई कोर्ट की उस आम प्रैक्टिस को गलत बताया है जिसमें वे अंतरिम आदेशों के खिलाफ चुनौतियों पर सुनवाई करते हुए ट्रायल पर रोक लगा देते हैं.