चुनाव आयोग के मुताबिक, एक ही विधानसभा क्षेत्र या अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में कई मतदाताओं के नाम और उनके पिता, पति, पत्नी या विधिक संरक्षक के नाम समान हो सकते हैं.