एसआईआर को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार के कथित तौर पर अकेले फैसले लेने के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि फॉर्म-6 में बदलाव को मंजूरी नहीं दी गई थी.