भवन निर्माण विभाग के नोटिस के मुताबिक, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की सदस्यता समाप्त होने के बाद उन्हें 25 नवंबर तक आवास खाली करने का निर्देश दिया गया है.