सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि हर गाली या अपशब्द कानून की नजर में अश्लीलता नहीं है. केवल अभद्र भाषा बोलने से IPC की धारा 294(b) अपने आप लागू नहीं होगी. अदालत ने कहा कि अपराध तभी बनेगा, जब शब्द अश्लील हों, सार्वजनिक स्थान पर लोगों को परेशानी हो या मामला अन्य गंभीर कानूनों के दायरे में आता हो.