कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती के वीडियो में जाति व्यवस्था, ऊंची-नीची जातियों से संबंधित टिप्पणियों को SC/ST एक्ट के तहत पहली नजर में अपराध माना और उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.