कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती के वीडियो में जाति व्यवस्था, ऊंची-नीची जातियों से संबंधित टिप्पणियों को SC/ST एक्ट के तहत पहली नजर में अपराध माना और उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
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September 9, 2026 at 7:51 AM
यूट्यूबर अजीत भारती की भाषा पर अदालत नाराज, कहा- वीडियो में ‘ऊंची’ जातियों की श्रेष्ठता दिखाने वाला बयान
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