केरल हाई कोर्ट ने रेलवे को 14 अक्तूबर तक नीलांबुर-नंजनगुड रेल लाइन की डीपीआर और हलफनामा पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अदालतों और आयोगों को जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने को भी कहा।