सीजेआई के नेतृत्व वाली एक पीठ ने 27 मई को बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया था और इस प्रक्रिया को कराने का चुनाव आयोग का अधिकार बरकरार रखा था.