सुप्रीम कोर्ट ने IPC धारा 294 पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ गाली-गलौज या अभद्र भाषा का इस्तेमाल अश्लीलता नहीं है. अश्लीलता के लिए शब्दों का कामुक होना, यौन इच्छाएं भड़काना और कमजोर मन को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति होना जरूरी है.
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July 18, 2026 at 2:27 PM
सिर्फ गाली देना अश्लीलता नहीं… IPC 294 पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
TV9 Bharatvarsh