सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई आरोप नहीं है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित आरोपियों ने 2020 में चंडीगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ को उकसाया था. सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने पूछा कि मान और अन्य लोगों की सिर्फ मौजूदगी को आपराधिक साजिश का आधार कैसे माना जा सकता है.