आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और दूसरे लोगों को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के स्टाफ अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को IPC की धारा 188, 153A, 147, 148, 149, 365 और 302 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया.
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July 13, 2026 at 1:31 PM
IB कर्मचारी अंकित शर्मा मर्डर केस: AAP के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषी करार, कोर्ट का बड़ा फैसला
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