सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग को तय समय में फ़ैसला करने को कहा है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दोनों गुटों में से किसे पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल करने का अधिकार है.