दिल्ली पुलिस के डीसीपी सचिन शर्मा ने बताया कि जंतर-मंतर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू है और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, मार्च या धरने की इजाज़त नहीं है.