पुणे कोर्ट ने शरद गुट के नेता महादेव बालगुडे को बड़ी राहत दी. अदालत ने कहा कि सरकार-सीएम की आलोचना देश के खिलाफ जंग नहीं है. ये सामान्य मुद्दे हैं, रिकॉर्ड में कोई भी सबूत नहीं है, जिसमें यह साबित हो कि आरोपी ने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की घोषणा की.