UP APO-2025 में आरक्षण व्यवस्था को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा कि 321 ओबीसी कैंडिडेट्स और 43 एससी कैंडिडेट्स को जनरल कैटेगरी में स्थान दिया गया है कि नहीं.