सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस अधिकारियों और सीएपीएफ के इंटरनल अधिकारियों के बीच कथित विवाद को लेकर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और पूछा है कि क्या CAPF में कोई सक्षम अधिकारी नहीं हैं.