पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बच्चों बर्थ सर्टिफेट के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में जैविक पिता का नाम मां या पिता के दोबारा शादी के कारण नहीं बदला जा सकता.
Back to Politics
Politics
September 5, 2026 at 8:37 AM
तलाक के बाद पत्नी ने की सर्टिफिकेट में बच्चे के पिता का नाम बदलने की मांग, हाई कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
TV9 Bharatvarsh