पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने बच्चों बर्थ सर्टिफेट के मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा बच्चे के जन्म प्रमाणपत्र में जैविक पिता का नाम मां या पिता के दोबारा शादी के कारण नहीं बदला जा सकता.