सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अगर बीएस-4 या बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुकूल हैं. उनके खिलाफ कोई जबरन या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.