सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन अगर बीएस-4 या बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुकूल हैं. उनके खिलाफ कोई जबरन या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
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September 5, 2026 at 11:50 AM
दिल्ली-NCR में पुरानी गाड़ियों के खिलाफ जबरन कार्रवाई क्यों? जानें क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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