हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रस्ताव के अनुसार संजौली सड़क के ऊपर का पूरा क्षेत्र, कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), लक्कड़ बाजार, रिज मैदान, रानी झांसी पार्क, मॉल रोड, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, क्लार्क्स होटल, ओक ओवर, छोटा शिमला और वापस संजौली तक का व्यापक इलाका नए निर्माण प्रतिबंध के दायरे में आएगा.