तेजस्वी यादव ने कहा है, "पॉक्सो एक्ट के तहत पीड़ित बच्चे या नाबालिग की पहचान को गुप्त रखना कानूनन अनिवार्य है और इसे सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है."