हाई कोर्ट आदेश दिया कि सरकारी सेवा में कार्यरत मृतक बेटे की मां को पेंशन मिलेगी, भले ही उसकी बेटियां विवाहित हों. कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव को अस्वीकार्य मानते हुए कहा कि माता-पिता को पेंशन का अधिकार है.