सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि सिविल सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण को लेकर मार्च में दिए गए उसके फ़ैसले के आधार पर पहले हो चुकी नियुक्तियों को दोबारा नहीं खोला जाएगा.