इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 या अधिक जीवित बच्चों वाली सरकारी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं होगी, भले ही वह पहली बार आवेदन कर रही हो. कोर्ट ने शशि कुमारी की याचिका खारिज कर दी.