इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि 2 या अधिक जीवित बच्चों वाली सरकारी महिला कर्मचारी मातृत्व अवकाश की हकदार नहीं होगी, भले ही वह पहली बार आवेदन कर रही हो. कोर्ट ने शशि कुमारी की याचिका खारिज कर दी.
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August 11, 2026 at 5:21 AM
पहली तीन संतानों पर नहीं ली छुट्टी, तो क्या चौथी पर मिलेगी मैटरनिटी लीव? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला
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