दिल्ली हाई कोर्ट में सोनम वांगचुक मामले की सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट ने कहा कि इस स्टेज पर कोई अंतरिम आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है. इससे पहले सोनम वांगचुक से जुड़े मामले में कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा ने कोर्ट को बताया कि वांगचुक ने पहले आईवी-ड्रिप लेने से इनकार किया था. लेकिन बाद भी इसके लिए मंजूरी दे दी.
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July 19, 2026 at 10:37 AM
प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं शिफ्ट होंगे सोनम वांगचुक, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अर्जी
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