सुप्रीम कोर्ट ने बकाया ट्रैफिक चालान बिजली बिल में जोड़ने का सुझाव दिया है. 2024 में यूपी में 2,386 करोड़ और बिहार में 331 करोड़ रुपये के चालान बकाया थे.