सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उम्रदराज, लाइलाज बीमार और शारीरिक रूप से कमजोर कैदियों की समयपूर्व रिहाई के लिए 3 महीने में नीति बनाने का निर्देश दिया है. इस नीति में पात्रता मानदंड, प्रक्रिया और निष्पक्ष मेडिकल जांच की व्यवस्था स्पष्ट होनी चाहिए.
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July 16, 2026 at 9:54 AM
उम्रदराज-गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कैदियों की रिहाई के लिए बने पॉलिसी… सुप्रीम कोर्ट का केंद्र-राज्य सरकारों को निर्देश
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