सड़कों पर आवारा पशुओं की वजह से एक्सीडेंट के मामले आए दिन सामने आते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की घटनाओं पर फिक्र जाहिर की है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कई निर्देश भी दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि मालिकों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, साथ ही ऐसी मौतों पर मुआवजे की भी व्यवस्था हो.
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August 1, 2026 at 4:43 AM
आवारा पुशओं से हों हादसे तो मिले मुआवजा… सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को दिया ये निर्देश
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