दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी 9 अक्तूबर की सुनवाई में दिए गए आदेशों के कथित उल्लंघन पर प्रथम दृष्टया अवमानना (कंटेम्प्ट) का मामला बनता हुआ पाया है.