सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण राहत कोष में जमा 1000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि के उपयोग नहीं होने पर केंद्र सरकार और सीपीसीबी से जवाब मांगा है. अदालत ने कहा कि 2019 में दायर जनहित याचिका में गंभीर मुद्दा उठाया गया है और याचिकाकर्ता के प्रयासों की भी सराहना की.